नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के आईपीएस राजीव कुमार गिरफ्तारी से बचने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राज्य में वकीलों की हड़ताल है। इसलिए अग्रिम जमानत लेने के लिए उन्हें और वक्त दिया जाए। कोर्ट ने उनसे तीन जजों की पीठ गठित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से संपर्क करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी से रोक हटाते हुए उन्हें सक्षम कोर्ट से जमानत लेने के लिए गिरफ्तारी पर सात दिन का रोक लगाया था जो कि 24 मई को खत्म हो रही है। उन पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने का आरोप है। सीबीआई राजीव कुमार को कस्टडी में लेकर पूछताछ करना चाहती है। कोर्ट ने कहा था कि हमारे आदेश का मतलब ये नहीं है कि सीबीआई को राजीव कुमार को गिरफ्तार करने का आदेश मिल गया है। सीबीआई कानून के मुताबिक काम करेगा।